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सोमवार, 3 अप्रैल 2023

varasat online check | अपने भूमि के varasat को online आवेदन करना सीखे

varasat online check | अपने भूमि के varasat को online आवेदन करना सीखे

 

राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत 2023

उत्तराधिकारी यूपी वरासत अभियान के तहत् ऑनलाइन आवेदन करना सीखे
Varasat Online Status Check
राजस्व संहिता की धारा 33 (1) के अंतगर्ज उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन / वरासत की स्थिति

उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलो के खतौनी में उत्तराधिकारी के मृत्यु के उपरांत भूमि, भूलेख, जमीन में उत्तराधिकारी के वारिस का नाम जोड़ने के लिए नए उत्तराधिकारी अपने भूमि में अपना नाम वरासत के माध्यम से जोड़ सकते है। यह सभी राज्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन खोल दिया गया है, इसे हम राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली माध्यम से आवेदन किया जाता है। varasat online इस अभियान के तहत राज्य में उत्तराधिकारी जमीनी विवाद से जुड़े मामले सुलझाने के लिए पंजीकरण का आरंभ किया गया है। इसमें लाखों गांव में हजारों लोगों को उत्तराधिकारी अपना नाम वरासत के माध्यम से कई सालों से अटके हुए मामले को निपटाया जाएगा इस अभियान के लिए राज्यों में लेखपालों को सक्रिय किया गया है। आमतौर पर लेखपाल भूमि से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए होते हैं। इसमें कई सारे नागरिक अपना नाम जोड़ने के लिए बहुत जगह दौड़ना पड़ता है, कई कठिनाइयों और प्रयासों के बाद व्यक्ति का नाम सरकारी दस्तावेज में नहीं जुड़ पाता है। यह समस्या को देखते हुवे bhulekh Varasat up यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तहसील दिवस में जमीनी विवाद को सुलझाने तथा उनके वारिश उत्तराधिकारी कि सही जानकारी होने की दशा में varasat abhiyan प्रारंभ कर दिया गया है। यदि नागरिक varasat online registration किया है तो उत्तराधिकारी varasat online status के माध्यम से अपना नाम दस्तावेज में दर्ज वरासत पंजीकरण संख्या से स्थिति का जाँच ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए सुचना को जरुर देखे।

Documents Required
आधार कार्ड 1 hard copy
मृत्यु प्रमाण पत्र 1 hard copy
Name Name as per the selected ID proof
Gender Gender (Male/ Female/ Others)
Mobile Number Your Number
Year of Birth Year of birth as per the ID Proof in the format YYYY
Application Fees
Government of Uttar Pradesh 0
General 0/-
OBC 0/-
SC 0/-
EWS 0/-
ST 0/-
Age Limit
Varasat online up

वरासत आवेदन करने के लिए उत्तराधिकारी के वारिस का उम्र निर्धारित नहीं किया गया है। आवेदक अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम वरासत में जोड़ सकते है। यदि आवेदन की स्थति online varasat status की जाँच करना है तो अपने पंजीकरण संख्या का प्रयोग कर सकते है

उत्तराधिकारी जमीनी विवाद ना हो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा varasat online form सभी प्रदेशो में ऑनलाइन वरासत अभियान के नाम से आवेदन को चालू किया है। इसमें उनके उत्तराधिकारी वारिस जो जमीन में अपना हक बताना चाहते हैं, वह कुछ दस्तावेज के साथ दर्ज करा सकते हैं। जो कि लेखपाल उसको प्रमाणित करके आपके जमीन के भुलेख दस्तावेज पर नाम जोड़ देता है। varasat online up आवेदन के लिए चार चरण होते हैं जो निम्नलिखित दिया गया है

Benefits of Registration
भाग 01 - इसमें आवेदक द्वारा अपना व्यक्तिगत विवरण यथा नाम पिता का नाम पति का नाम वह पता आधार नंबर भरा जाएगा
भाग 02 - इसमें आवेदक द्वारा मृतक विवाहित पूर्व विवाहित खातेदार का नाम मृत विवाह पुनर्विवाह के कारण उत्तराधिकारी का दावा किया जाता है तथा पता आदि का विवरण भरा जाता है
न भाग 03 - इसमें आवेदक द्वारा भूखंडों पर उतरा अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाए रहा है उसका विवरण भूमि जाट स्थाई है उस जनपद तहसील परगना ग्राम का नाम कुल भूखंडों की संख्या खतौनी खाता संख्या व घाटा संख्या आदि भरा जाएगा
भाग 04 - इसमें आवेदक द्वारा मृत उत्तराधिकारी वारिस की कुल संख्या उनके नाम उनके पिता का नाम उनके पति का नाम संक्षिप्त खातेदार के साथ संबंध आदि भरा जाएगा
फोन नंबर पर एसएमएस के जरिए ओटीपी भेजा जाता है।
180 सेकंड के भीतर ओटीपी दर्ज करें और "सत्यापित करें" बटन पर क्लिक करें
एक बार ओटीपी मान्य होने के बाद, पंजीकरण फार्म भरा जा सकता है
पेज में आवश्यक विवरण दर्ज करें जिसमे आपका नाम ,जन्म का वर्ष, और अपमा जेंडर होगा
आपके द्वारा भरा जाने वाला अनिवार्य क्षेत्र पंजीकरण के लिए नागरिक एसएमएस द्वारा प्राप्त होगा
Help-desk E-mail and Toll-Free Number
Uttar Pradesh - abhiyanvarasat@gmail.com
Helpline Number : 0552-2620477
Toll free- 1076
Click On Link To Fill The Form

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